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Friday, July 17, 2026

साजा में चाय दुकान संचालक और बीच-बचाव करने आए युवक पर लोहे की रॉड से प्राणघातक हमला

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बेमेतरा/छत्तीसगढ़ 16 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला अंतर्गत साजा थाना क्षेत्र में ‘पुलिस की मुखबिरी’ के शक में एक सनसनीखेज हमले का मामला सामने आया है।

क्या है पूरा मामला?
जिला बेमेतरा/ साजा के वार्ड नंबर 13 के रहने वाले 56 वर्षीय शेष नारायण ढीमर पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में बीच-बचाव करने आए एक अन्य युवक को भी गंभीर चोटें आई हैं।

पीड़ित शेष नारायण ढीमर ने पुलिस को बताया कि 14 जुलाई 2026 की दोपहर करीब 12:00 बजे वे अपनी चाय दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। इसी दौरान वार्ड का ही यासीफ खान उर्फ भोला वहाँ आया और चाय मांगी। शेष नारायण उसे चाय देकर दोबारा अखबार पढ़ने लगे।

तभी दोपहर करीब 12:10 बजे सोनू निर्मलकर नाम का युवक हाथ में लोहे की रॉड और चाकू लेकर वहाँ आ धमका। उसने शेष नारायण पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी।

इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सोनू ने जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड से शेष नारायण के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा।

बीच-बचाव करने आए युवक पर भी वार
चाय दुकान पर मौजूद यासीफ खान ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी सोनू निर्मलकर ने उसे भी नहीं बख्शा। उसने यासीफ को गाली देते हुए उसी भारी रॉड से उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह भी लहूलुहान हो गया।

घटना से घबराए पीड़ितों ने जब शोर मचाया, तो आरोपी सोनू निर्मलकर हाथ में चाकू लहराते हुए मौके से फरार हो गया था।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की शिकायत के बाद साजा पुलिस ने आरोपी सोनू निर्मलकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की मामले में दर्ज धाराएं: धारा 296, 351(3), 115(2), 109 (1) BNS एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट।

वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश:
घटना की गंभीरता को देखते हुए बेमेतरा पुलिस अधीक्षक (SP) त्रिलोक बंसल (IPS) ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव और एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में साजा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी सोनू ऊर्फ सुरेश निर्मलकर को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त लोहे का राड, धारदार वस्तु एवं अन्य साक्ष्य जप्त किया गया।

प्रकरण में आरोपी सोनू ऊर्फ सुरेश निर्मलकर पिता बाबूलाल निर्मलकर उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 13 साजा थाना साजा जिला बेमेतरा को दिनांक 14 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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