केस दिल्ली दंगा: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन दोषी करार, 4 अन्य भी दोषी
नई दिल्ली – 14 जुलाई 2026
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को भी दोषी ठहराया। वहीं, मामले में अन्य छह आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन ने खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए उन्हें दोषी ठहराया।
वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में ताहिर हुसैन समेत कुल पांच आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर उनका शव नाले में फेंक दिया गया था। पुलिस ने अपनी जांच में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फोरेंसिक साक्ष्य और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए थे।
सजा की अवधि (Quantum of Sentence) पर अदालत अलग से फैसला सुनाएगी।
यह फैसला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में हत्या के अपराध में आया पहला दोषसिद्धि फैसला माना जा रहा है और इसे इस बहुचर्चित मामले में एक महत्वपूर्ण न्यायिक पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है।
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