महिला स्वास्थ्य अधिकारियों से अभद्र व्यवहार के आरोप में बेमेतरा सीएमएचओ निलंबित
स्वास्थ्य विभाग की जांच में आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से समझौता नहीं: स्वास्थ्य मंत्री
रायपुर-15 सितंबर 2026
बेमेतरा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अमृतलाल रोहलेडर को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी, अभद्र और आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग तथा अनुचित स्पर्श किए जाने संबंधी शिकायतों की जांच के बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह कार्रवाई की है।
शिकायत की जांच के दौरान संबंधित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए। जांच प्रतिवेदन में डॉ. रोहलेडर के विरुद्ध अनुचित भाषा के प्रयोग और अनुचित स्पर्श से जुड़े आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट पाए गए। जांच अधिकारी ने मामले में विधिवत अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी केवल सेवाएं देना ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और मर्यादित आचरण बनाए रखना भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति नियमों और मर्यादाओं से ऊपर नहीं है। शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य विभाग में भयमुक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा।
राज्य शासन ने डॉ. रोहलेडर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, जगदलपुर संभाग-बस्तर निर्धारित किया गया है। वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
- Advertisement -
- Advertisement -