11 केवी लाइन से हुकिंग कर बिछाया था तार — दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश ।रायपुर वन विभाग वन्यजीव संरक्षण ।
रायपुर_ 27 मार्च 2026
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अकलतरा परिसर में वन्यप्राणियों का अवैध शिकार करने की खतरनाक साजिश को वन विभाग की एंटी पॉचिंग टीम ने समय रहते नाकाम कर दिया। शिकारियों ने 11 केवी की बिजली लाइन में हुकिंग कर करंटयुक्त तार का जाल बिछाया था। मौके पर छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
वनमण्डलाधिकारी धम्मशील गणवीर के निर्देश पर 24 मार्च 2026 की रात मुखबीर की सूचना के आधार पर एंटी पॉचिंग टीम ने अकलतरा परिसर (कक्ष क्रमांक 120) में छापा मारा। इस दौरान ग्राम अकलतरा निवासी दयाराम और छबिलाल को मौके से पकड़ा गया। जांच में पाया गया कि दोनों आरोपियों ने 11 केवी बिजली लाइन से हुकिंग कर करंट तार बिछाया था।
मौके से कत्तल, छूरी और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए।
इस प्रकार की शिकार पद्धति से जंगली सूअर, हिरण और सांभर जैसे जानवरों के साथ-साथ बाघ जैसे दुर्लभ और संरक्षित जीव भी जान गंवा देते हैं। शिकारी प्रायः जंगल और खेतों की सीमा पर, जहाँ वन्यजीवों का आवागमन अधिक होता है, नंगे तार फैला देते हैं।
दोनों आरोपियों पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधित) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। वनमण्डलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने बताया कि एंटी स्नेयर वॉक, नियमित गश्त और निगरानी के चलते इस तरह की घटनाओं को पहले ही रोका जा रहा है। उन्होंने आम नागरिकों से वन्यजीव संरक्षण में सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को देने की अपील की।
मामले की मुख्य बातें
स्थान: अकलतरा परिसर, कक्ष क्र. 120
छापे की तारीख: 24 मार्च 2026, रात्रि
गिरफ्तार: दयाराम व छबिलाल
बरामद: कत्तल, छूरी, तार सामग्री
धारा: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972।
जिम्मेदार अधिकारी
धम्मशील गणवीर वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा
“एंटी स्नेयर वॉक और निगरानी से ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा रहा है।”
— वनमण्डलाधिकारी


