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Friday, July 24, 2026

राजा रघुवंशी केस-सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की, तीन सप्ताह में सरेंडर का आदेश

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नई दिल्ली 24 जुलाई 2026

सोनम -राजा रघुवंशी का मामला उस समय राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था, जब इंदौर निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी शादी के कुछ समय बाद अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे। इसी दौरान राजा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी।

शुरुआती जांच में मामला लापता होने का प्रतीत हुआ, लेकिन बाद में पुलिस जांच में हत्या की साजिश का खुलासा हुआ।

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस हत्याकांड में सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी और अन्य सहयोगियों की भूमिका सामने आई। आगे क्या –
इंदौर के चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने उसकी जमानत रद्द करते हुए तीन सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद देशभर में चर्चित ‘हनीमून मर्डर केस’ एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मेघालय सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को चुनौती दी गई थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत निरस्त कर दी और आरोपी को निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

घटना में आरोप है कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत राजा रघुवंशी की हत्या की गई। पुलिस ने जांच के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।

बाद में निचली अदालत से सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई थी। हालांकि, मेघालय सरकार ने इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकार का तर्क था कि मामला अत्यंत गंभीर है और जमानत से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार की दलीलों पर विचार करते हुए जमानत रद्द कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा। इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई और ट्रायल प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी। इस फैसले को बहुचर्चित हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम माना जा रहा है।


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