गोवंश तस्करी में बेमेतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है जिसमें चार आरोपी गिरफ्तार किए गए।पूछताछ में चारों आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया।चारों को 10 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
पुलिस ने उनके कब्जे से 6 नग गौवंश, एक पिकअप वाहन और एक मोटरसाइकिल सहित कुल 2,85,000 रुपये का सामान जब्त किया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 09 सितंबर 2026 की शाम करीब 8 बजे प्रार्थी नरेश यादव (28 वर्ष), निवासी ग्राम ठेलका, थाना थानखम्हरिया को सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से भैंस/गौवंश भरकर मोहलाई की ओर से परिवहन किया जा रहा है।
सूचना पर प्रार्थी अपने गौसेवक साथियों के साथ ग्राम परसबोड़ चौक पहुंचा। रात्रि करीब 10 बजे संदिग्ध पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 09 जे जी 4714 को रोककर जांच की गई, जिसमें 6 नग कम उम्र के गौवंश पाए गए।
वाहन में चालक सहित दो व्यक्ति सवार थे, जबकि एक अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 09 जे यू 3294 से पिकअप के आगे-आगे चल रहा था। पूछताछ में मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम रामबगस वलके, पिकअप चालक ने जगजीवन अनंत तथा वाहन में सवार व्यक्तियों ने अपने नाम सुंदर सिंह यादव एवं गिरवेश पटले बताए।
प्रारंभिक जांच में गौवंश को बिना चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक परिवहन कर कत्लखाने ले जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट पर साजा पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भापुसे) के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेरला रूचि वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक जनक साहू ने टीम के साथ विवेचना की।
गिरफ्तार आरोपी जगजीवन अनंत (45), निवासी बरहट्ठी, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम तथा गिरवेश पटले (47), सुंदर सिंह यादव (35) और रामबगस वलके (35), निवासी डोगरिया, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) हैं।
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जनक साहू, उपनिरीक्षक असीम किर्तनिया, प्रधान आरक्षक पवन सिंह, दुर्गेश तिवारी, आरक्षक राजू यादव, अर्जुन ध्रुर्वे सहित थाना स्टाफ व गौवंश सेवकों की भूमिका रही।