पंचायत उपचुनाव में लाउडस्पीकर पर सख्ती, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
बेमेतरा 12 मई 2026
पंचायत उपचुनाव को लेकर बेमेतरा में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 पर जिला प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिष्ठा ममगाई द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायत उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और आम लोगों की शांति प्रभावित होती है। प्रशासन के मुताबिक इसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर भी पड़ता है।
जारी निर्देशों के अनुसार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही चुनावी सभाओं और प्रचार वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। प्रशासन ने यह भी कहा है कि माइक और लाउडस्पीकर मध्यम आवाज में ही चलाए जाएंगे। लंबे चोंगे वाले हार्न माइक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि चुनावी वाहनों और सभाओं में एक से अधिक माइक समूह लगाने की अनुमति नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए संबंधित एसडीएम या तहसील कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया है। प्रशासन ने राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और आम नागरिकों से निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
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