अवैध खाद भंडारण व बायो-स्टिमुलेंट्स पर बड़ी कार्रवाई, कृषि विभाग ने सील किया गोदाम
रायपुर – 20 अगस्त 202026
खरीफ सीजन 2026 में किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज उपलब्ध कराने तथा नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है।
जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाए गए औचक निरीक्षण अभियान के तहत खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई क्षेत्र में स्थित कृषि केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई की गई है।
गंडई के बाजार चौक स्थित हरिओम कृषि केंद्र द्वारा विभाग को गुमराह कर अवैध गोदाम संचालित किया जा रहा था।
कृषि विभाग की टीम ने प्राथमिक जांच के बाद धमधा रोड पर स्थित इस अवैध गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। गोदाम में मौजूद सभी संदेहास्पद कीटनाशकों और उर्वरकों को जब्त कर संबंधित संचालक नीरज अग्रवाल की सुपुर्दगी में देते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इसके अलावा, राघवेंद्र कृषि केंद्र में भी उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन मिलने पर कारण बताओ नोटिस थमाया गया है।
बिना सोर्स सर्टिफिकेट के बिक रहा जैव-उत्प्रेरक जब्त
अवैध बायो-स्टिमुलेंट्स और जैव-उर्वरकों के बिना लाइसेंस बिक्री पर भी विभाग ने नकेल कसी है:
दक्ष एग्रोटेक (रेंगाकठेरा): निरीक्षण के दौरान बिना स्रोत प्रमाण पत्र के रखा 250 लीटर अवैध जैव-उत्प्रेरक जब्त कर मामला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
सूर्यांश कृषि केंद्र (भंडारणपुर) व प्राची कृषि केंद्र (परसाही): बिना लाइसेंस जैव उर्वरक की बिक्री पाए जाने पर पूरा स्टॉक जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है।
कृषि विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना वैध प्रक्रिया, फर्जी स्टॉक रजिस्टर, लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन या मानकहीन कृषि सामाग्रियों के व्यापार पर विक्रेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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