रायपुर उरला फैक्ट्री दुर्घटना : मृतक श्रमिको के परिजनों को 30-30 लाख रुपये का मुआवजा
फैक्ट्री हादसा न्यूज/ 09 जुलाई 2026
प्रारंभिक जांच के आधार पर तथा श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 38(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कारखाना परिसर में संचालित सभी विनिर्माण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इस संबंध में कारखाने के प्रबंधन को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम बेन्द्री, उरला औद्योगिक क्षेत्र, थाना उरला, जिला रायपुर स्थित मेसर्स 3-डी इनोवेशन कारखाने में कल एक गंभीर औद्योगिक दुर्घटना हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कारखाने के फेरो एलॉयज डिवीजन में संचालित फर्नेस में लांसिंग कार्य के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में अचानक भीषण विस्फोट हो गया। इस दुर्घटना में कार्यरत तीन श्रमिक — श्री अरुण पाण्डेय, श्री लाल सिंह एवं श्री कमल सिंह — की दुःखद मृत्यु हो गई।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुँची और स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विस्तृत परीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए। मौके से फोटोग्राफ एवं वीडियो ग्राफ लिए गए तथा कारखाना प्रबंधन और श्रमिकों से प्रारंभिक पूछताछ कर दुर्घटना के कारणों की जांच प्रारंभ की गई।
विभाग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान कारखाने में कार्यरत सभी श्रमिकों को नियमानुसार देय वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए।
विभाग के प्रयासों से कारखाना प्रबंधन ने प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिजनों को 30-30 लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता राशि देने पर सहमति व्यक्त की है।
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