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Friday, June 5, 2026

छत्तीसगढ़ में अवैध रेत-गिट्टी उत्खनन पर कार्रवाई, जांजगीर-चांपा और GPM में 18 वाहन जब्त

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रायपुर- 05 जून 2026

छत्तीसगढ़ में रेत और गिट्टी के अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बीते 24 घंटों में जांजगीर-चांपा और गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही जिले में कुल 18 वाहन जब्त किए गए हैं।

जांजगीर-चांपा में 11 वाहन जब्त
राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने केवा नवापारा और हाथनेवरा क्षेत्र में औचक जांच की। इस दौरान अवैध रेत ले जाते 5 हाईवा और 6 ट्रैक्टर पकड़े गए। 9 वाहनों को पुलिस लाइन खोखरा और 2 ट्रैक्टरों को थाना नवागढ़ में रखा गया है।

कार्रवाई के दौरान नवापारा रेत खदान का पहुंच मार्ग जेसीबी से काटकर बंद कर दिया गया, जिससे अवैध परिवहन पर रोक लगे। खनिज अधिकारी के अनुसार सभी आरोपियों पर खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23ख के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अभियान और तेज करने के निर्देश दिए हैं।

GPM में रेत-गिट्टी के 7 वाहन जब्त
इसी तरह गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही जिले में मरवाही क्षेत्र के पीपरडोल और दुपटिया इलाके में प्रशासन ने रेत और गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे 7 वाहनों को जब्त किया। सहायक खनि अधिकारी ने बताया कि सभी वाहन मालिकों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। निर्धारित अर्थदंड और समझौता राशि जमा करने के बाद ही वाहन छोड़े जाएंगे।

कलेक्टर ने साफ किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में दोषियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अब तक कार्रवाई का विवरण
कुल जब्त वाहन: 18 — जांजगीर-चांपा में 11, GPM में 7 ।अवैध परिवहन में शामिल वाहन हाईवा, ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

अगले कदम के रूप में अर्थदंड वसूली, अवैध मार्ग बंद, अभियान जारी रहेगी।

दोनों जिलों में प्रशासन ने संकेत दे दिया है कि अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।

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