रायपुर 19 मई 2026
बलरामपुर जिले की राजपुर तहसील स्थित ग्राम भिलाई खुर्द के एक क्रशर प्लांट में कार्यरत मजदूर की दुर्घटना में मौत के मामले को जिला प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है।
घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने संयुक्त जांच दल गठित कर मौके पर विस्तृत जांच करवाई। जांच के दौरान खनिज विभाग के अमले और नायब तहसीलदार ने संबंधित क्रशर मशीन को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया।
साथ ही जिला श्रम अधिकारी तथा सहायक संचालक, इंडस्ट्रीज एंड हेल्थ सेफ्टी ने श्रम कानूनों और औद्योगिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित क्रशर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने दोहराया कि जिले की सभी औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
पूर्व घटना का सारांश
भिलाईखुर्द और राजपुर क्षेत्र के क्रशर प्लांट्स में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। बीते सालों में कई बार मशीनों में हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और मशीन गार्ड जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण हादसे हुए हैं।
हर बार दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन संयुक्त जांच कर प्लांट को अस्थायी रूप से सील करता है और श्रम विभाग मुआवजे व FIR की प्रक्रिया शुरू करता है। स्थानीय ग्रामीणों और मजदूर संगठनों की लंबे समय से मांग रही है कि इन प्लांट्स में नियमित सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य किया जाए और हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को समय पर मुआवजा मिले।
इस बार प्रशासन ने श्रम और हेल्थ सेफ्टी दोनों विभागों को एक साथ जांच में लगाकर और “सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी” जैसा बयान देकर संकेत दिया है कि अब केवल हादसे के बाद नहीं, बल्कि रूटीन निरीक्षण पर भी जोर दिया जाएगा।


