छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025-26 की नई आबकारी नीति को को मंजूरी दी है। राज्य में शराब दुकानों की संख्या बढ़ाएंगे जो 674 शराब दुकानें पहले की तरह संचालित हैं, उसमें दस प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 67 और नई शराब दुकान खोलेंगे।जिले स्तर में शराब की प्रीमियम शॉप होगी तो एक जिले से दूसरे जिले दुकान स्थानांतरित भी कर सकेंगे।
विदेशी शराब पर 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क समाप्त कर दिया गया है, जबकि देशी शराब की आपूर्ति के लिए मौजूदा दरें लागू रहेंगी।
शराब के शौकिनों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने नई शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। साय कैबिनेट में नई शराब नीति पर मुहर लगने के बाद प्रदेश में 10 प्रतिशत और दुकानें खोलने पर मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति 2025—26 लागू करने जा रही है।
छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल 2025 से 67 नई शराब दुकानें खोली जा रही हैं।नई आबकारी नीति में नई दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रीमियम शॉप के संचालन की भी अनुमति दी गई है।नई 67 दुकानें खुलने से दुकानों की संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी. यह दुकानें सीमावर्ती इलाके और 30 किमी के दायरे के बीच दुकान नहीं होने की स्थिति में खोलने का निर्णय लिया गया है.
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शराब दुकान का भी जिले से दूसरे जिले में हो सकता है स्थानांतरण
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य के किसी भी जिले की शराब दुकान को जरूरत पड़ने पर दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य उन क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री को रोकना है, जहां अब तक लाइसेंसी दुकानें नहीं थीं।
शराब दुकानों के स्थानांतरण के मामले में जिला कलेक्टर के प्रस्ताव के आधार पर आबकारी आयुक्त की सिफारिश के बाद सरकार की मंजूरी से प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही, जरूरत के अनुसार दुकानों के स्वरूप में भी बदलाव किया जा सकेगा।