36.3 C
Raipur
Saturday, March 7, 2026

निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस वसूली पर हाईकोर्ट सख्त,

Must read

छग हाईकोर्ट ने सभी संस्थानों से मांगा स्पष्टीकरण:_मेडिकल छात्रा की जनहित याचिका, अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी

बिलासपुर। 17/09/2025

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस वसूली के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए हैं। एक मेडिकल छात्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने प्रदेश के सभी निजी मेडिकल संस्थानों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

याचिका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाली छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े ने दायर की है। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन फीस रेग्युलेशन नियमों का पालन नहीं कर रहा और परिवहन व हॉस्टल जैसी सुविधाओं का उपयोग न करने के बावजूद छात्रों से भारी शुल्क लिया जा रहा है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि परिवहन जैसी सुविधाएँ वैकल्पिक होती हैं और इन्हें अनिवार्य रूप से शुल्क में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कॉलेजों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने और याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि सभी संबंधित संस्थानों को मुकदमे की सूचना मिले और वे तय समयसीमा में अपना पक्ष रखें। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article