पंडाल सड़क पर नहीं लगेंगे, रात 10 बजे बाद डीजे-लाउडस्पीकर पूरी तरह बंद
Janchoupal 36। रायपुर | 19 अगस्त 2025
रायपुर। राजधानी रायपुर में आगामी गणेशोत्सव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सड़कों पर पंडाल लगाने और यातायात बाधित करने पर कार्रवाई होगी। हर पंडाल के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी तथा सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी रहेगा। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे, लाउडस्पीकर) का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में गणेश पंडाल समितियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एडीएम उमाशंकर बन्दे, एएसपी लखन पटले, नगर निगम के जोन आयुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्पष्ट किया गया कि मूर्ति स्थापना एवं पंडाल निर्माण में एनजीटी भोपाल व राज्य शासन के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
प्रशासन के मुख्य निर्देश :
आयोजन समितियां स्वयंसेवक तैनात करें और रात में विशेष निगरानी सुनिश्चित करें।
ध्वनि विस्तारक यंत्र केवल धीमी ध्वनि में बजेंगे। उल्लंघन पर
कोलाहल अधिनियम व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
झांकियों के लिए निर्धारित विसर्जन मार्ग रहेगा:
शारदा चौक – जयस्तंभ – मालवीय रोड – कोतवाली चौक – सदरबाजार – सत्तीबाजार – कंकालीपारा – पुरानी बस्ती थाना – लीली चौक – लाखेनगर – रायपुरा – महादेवघाट।
विसर्जन केवल नगर निगम के महादेवघाट स्थित कुंड में किया जाएगा।
झांकियों में अग्निशमन यंत्र, फायर फाइटर और प्रशिक्षित स्वयंसेवक रहेंगे।
शस्त्र प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकी निकालना प्रतिबंधित है।
पूजा सामग्री, फूल व प्लास्टिक कचरा निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ही जमा करना होगा।
झांकियों की ऊँचाई विद्युत तारों से सुरक्षित दूरी पर रखी जाए, जनरेटर व वायरिंग सुरक्षित स्थिति में हो।
समितियां अपने सभी सदस्यों एवं स्वयंसेवकों की सूची, पता व मोबाइल नंबर थाना प्रभारी को दें।
विसर्जन के समय छोटे बच्चों और वृद्धजनों को साथ लाने से बचने की अपील।
बैठक में एसडीएम नंदकुमार चौबे, निगम उपायुक्त यू. एस. अग्रवाल, एएसपी ट्रैफिक डॉ. प्रशांत शुक्ला सहित पुलिस-प्रशासन और समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।


