बेमेतरा,20 अक्टूबर 2026
आरोपी के विरुद्ध धारा 296, 351(3) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध
धारदार हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी और गाली-गलौज के मामले में आरोपी गिरफ्तार
प्रार्थी विनोद देवांगन, उम्र 36 वर्ष, निवासी मोहरेंगा, थाना व जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 18.10.2026 को दोपहर करीब 01:15 बजे आरोपी गोवर्धन जांगड़े उसकी दुकान के सामने हाथ में लोहे का टंगिया और कमर के पीछे करीब 10 इंच लंबा लोहे का चाकू रखकर आया। आरोपी ने घास जमीन में मकान बनाने की बात कहकर पैसों की मांग की। विरोध करने पर आरोपी ने चाकू और टंगिया लहराते हुए अश्लील गाली-गलौज की और जान से खत्म करने की धमकी दी। प्रार्थी ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल से बनाया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में आरोपी गोवर्धन जांगड़े के विरुद्ध धारा 296, 351(3) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री भूषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला को थाना स्टाफ सहित विवेचना हेतु लगाया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी गोवर्धन जांगड़े, उम्र 32 वर्ष, निवासी मोहरेंगा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे का धारदार चाकू, टंगिया एवं अन्य साक्ष्य जप्त किए गए। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में मारपीट के 02 और आबकारी के 01 प्रकरण पंजीबद्ध होना पाया गया।
आरोपी गोवर्धन जांगड़े पिता पुनाराम जांगड़े उर्फ जंगलिहा, उम्र 32 वर्ष, निवासी मोहरेंगा को दिनांक 18.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सोनल ग्वाला, सहायक उप निरीक्षक सुरेश सिंह राजपूत सहित थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।


