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Wednesday, August 5, 2026

किराएदार का पुलिस सत्यापन अनिवार्य, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

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बेमेतरा-04 अगस्त 2026

संदिग्ध गतिविधि की सूचना भी तुरंत पुलिस को देनी होगी। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनसुरक्षा, शांति व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने आदेश जारी कर मकान मालिकों के लिए किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और जनसुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह आदेश जारी किया है। अब कोई भी मकान मालिक संबंधित थाना प्रभारी को किराएदार की पूरी जानकारी दिए बिना मकान या भवन किराए पर नहीं देगा।

पहले से रह रहे किराएदारों की जानकारी भी तत्काल थाने में जमा करनी होगी।

आदेश के तहत किराएदार का नाम, स्थायी और वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, वैध पहचान पत्र का विवरण तथा पहचान क्रमांक देना अनिवार्य होगा। बिना वैध पहचान पत्र के किसी को भी आवास किराए पर नहीं दिया जाएगा।


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