रायपुर। राजधानी में जमीन के पुराने सौदे को लेकर 62 वर्षीय कारोबारी से कथित तौर पर 4 करोड़ रुपये मांगने, मारपीट करने और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कालीबाड़ी निवासी जमीन कारोबारी बलिराम धरमानी की शिकायत पर पुलिस ने अनवर ढेबर, कुबेर राठी समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।मामले में नामजद अन्य लोगों में संदीप अग्रवाल, आसिफ मेमन, नागेंद्र और विवेक जोशी उर्फ मोंटी जोशी शामिल हैं। कारोबारी का आरोप है कि रकम देने से इनकार करने पर उनके साथ होटल में मारपीट की गई और परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2018 में लाभांडी की 2.60 लाख वर्गफीट जमीन का हुआ था सौदा
पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, बलिराम धरमानी ने वर्ष 2018 में लाभांडी क्षेत्र में बोरड परिवार की करीब 2.60 लाख वर्गफीट जमीन का सौदा किया था। इसमें से 40 हजार वर्गफीट जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम पर हो गई थी, जबकि बाकी जमीन के लिए एग्रीमेंट किया गया था।हालांकि, बोरड परिवार के सदस्यों के बीच आपसी विवाद के चलते शेष जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसी अधूरे सौदे को आधार बनाकर बाद में उन पर रुपये देने का दबाव बनाया जाने लगा।
कार्यालय पहुंचकर 4 करोड़ रुपये मांगने का आरोप
धरमानी ने शिकायत में बताया है कि वर्ष 2022 में संदीप अग्रवाल उनके कटोरा तालाब स्थित कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराने के बदले 4 करोड़ रुपये की मांग की गई।कारोबारी के मुताबिक, लंबे समय तक जमीन का मामला नहीं सुलझने के बाद उन्होंने अपने नाम पर दर्ज 40 हजार वर्गफीट जमीन बोरड परिवार को वापस कर दी। इसके बदले उन्हें 3.15 करोड़ रुपये मिले। उनका दावा है कि इस लेनदेन के बाद बोरड परिवार के साथ उनका कोई आर्थिक हिसाब बाकी नहीं था।
26 सितंबर की बैठक में फिर रकम मांगने का आरोप
शिकायत के अनुसार, 26 सितंबर 2026 को रायपुर के रहमानिया चौक स्थित बबू प्लाजा में बैठक हुई थी। इसमें कारोबारी के सामने दोबारा 4 करोड़ रुपये देने की मांग रखी गई। धरमानी का कहना है कि जमीन का पुराना लेनदेन समाप्त होने के बावजूद उनसे रकम मांगी जा रही थी, जिसे उन्होंने देने से मना कर दिया।
होटल वेलिंगटन में मारपीट और धमकी देने का दावा
मामले में अगली घटना 27 सितंबर 2026 की बताई गई है। शिकायत के मुताबिक, फाफाडीह स्थित होटल वेलिंगटन में एक और बैठक हुई, जिसमें अनवर ढेबर, कुबेर राठी सहित अन्य नामजद व्यक्ति मौजूद थे।धरमानी का आरोप है कि बातचीत के दौरान उन्होंने 4 करोड़ रुपये देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अनवर ढेबर और कुबेर राठी ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। शिकायत में अन्य आरोपियों पर भी धमकी देने का आरोप लगाया गया है। कारोबारी ने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई।
छह लोगों पर BNS की इन धाराओं में केस
कारोबारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 351(3), 296, 115(2), 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें वसूली, आपराधिक धमकी, चोट पहुंचाने, आपराधिक साजिश और साझा इरादे से किए गए कृत्यों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
पुराने जमीन सौदे और कथित बैठकों की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अब वर्ष 2018 में हुए जमीन सौदे, रजिस्ट्री, एग्रीमेंट और पैसों के लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। सितंबर 2026 में हुई कथित बैठकों और होटल में मारपीट व धमकी के आरोपों की भी पड़ताल की जाएगी।फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित हैं। एफआईआर दर्ज होने से आरोप साबित नहीं होते। जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।
