रिश्वत लेने पर सहायक ग्रेड-02 निलंबित, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई
बेमेतरा-19 जून 2026
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के बदले अनुचित रूप से राशि वसूलने की शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा के सहायक ग्रेड-02 विनय कुमार कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मामले की शुरुआत 11 जून 2026 को हुई, जब ग्राम सिंघनपुरी निवास दिलेश बंजारे ने शिकायत दर्ज कराई कि उक्त कर्मचारी द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के एवज में अनुचित राशि की मांग की गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कार्यालय ने अगले ही दिन 12 जून को जांच समिति गठित कर त्वरित जांच के आदेश दिए।
जांच समिति ने 19 जून को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में शिकायत की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि श्री कुर्रे का यह कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है तथा इससे कार्यालय की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। जांच में पाया गया कि यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3(ख) का स्पष्ट उल्लंघन है।
रिपोर्ट प्राप्त होते ही कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबन आदेश जारी कर दिए। निलंबन अवधि के दौरान श्री कुर्रे का मुख्यालय तहसील कार्यालय साजा, जिला बेमेतरा निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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