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Saturday, March 7, 2026

शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज के आसपास तंबाखू नशीले पदार्थ बिक्री पर रोक

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देश के स्कूल कॉलेज परिसर के 100 गज दायरे में तंबाखू और नशीले प्रोडक्ट को प्रतिबंधित किया गया

दिल्ली:_देश में तंबाखू नशा मुक्त शाला बनाने सरकार की पहल।भारत में तंबाकू का उपयोग अभी भी एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। युवा और नाबालिग तंबाकू के गिरफ्त में बहुत जल्द आ जाते हैं और टीनएज के छात्र सिगरेट,गांजा जैसे गंभीर नशीले पदार्थों की सेवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ।यह सरकार और समाज के लिए बहुत शोचनीय स्थिति है अगर युवा वर्ग और विद्यार्थी पथभ्रष्ट हो गया तो समाज का सर्वांगीण विकास कैसे हो पाएगा।

विद्यार्थी और सिगरेट की लत
विद्यार्थी और सिगरेट का संबंध हानिकारक है। सिगरेट पीना विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा, सिगरेट पीने से उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है। 

अब 100 गज के दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाखू और नशीले प्रदार्थ
पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था के तरफ सरकार ने ध्यान देते हुए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया यह बड़ी अच्छी खबर है कि देश के शिक्षा मंत्रालय ने देशभर में शुरू किया तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल कॉलेज अभियान डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा यह देश भर में बड़ा अभियान शुरू किया गया और इस अभियान का उद्देश्य है स्कूल कॉलेज एजुकेशन परिसर को नशा और तंबाकू मुक्त बनाना है इस अभियान के तहत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश भी जारी किया गया है।
भारत तंबाखू उपयोग करने में बहुत आगे
भारत, विश्व तंबाकू नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। देश में तंबाकू के उपयोग की व्यापकता को कम करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें कानून, जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य चेतावनी शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय का सही फैसला
भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों के आसपास तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके तहत शिक्षा संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाएगी। उल्लंघन करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नियमों की विशेषताएं
स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर लगा रोक। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई है।

जुर्माना के साथ कानून का सख्ती से पालन
उल्लंघन करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

तंबाकू मुक्त शिक्षा संस्थान
शिक्षा मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शिक्षा संस्थान बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जागरूकता अभियान
स्कूलों में हर छह महीने में कम से कम एक बार तंबाकू नियंत्रण संबंधी गतिविधि आयोजित करनी होगी।

पोस्टर और जागरूकता सामग्री
स्कूलों में तंबाकू के नुकसान पर पोस्टर और अन्य जागरूकता सामग्री लगानी होगी ।

पहल का उद्देश्य
इस पहल का उद्देश्य छात्रों को तंबाकू के सेवन से बचाना और शिक्षा संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाना है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के अनुसार, देशभर में 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5 प्रतिशत स्कूली छात्र अलग-अलग तरह से तंबाकू का सेवन करते पाए गए हैं।


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