दिल्ली : 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, आयोजकों ने तय समय से काफी देर से सूचना दी और प्रस्तावित कार्यक्रम पर लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं दी गई।
पुलिस ने क्यों रोका प्रदर्शन?
पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद के अनुसार, CJP के सह-संयोजक सौरव दास की ओर से 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की जवाबदेही को लेकर प्रदर्शन करने संबंधी आवेदन मिला था। पुलिस ने आवेदन की समीक्षा के बाद कहा कि सूचना बहुत कम समय पहले दी गई थी, जबकि निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत नियोजित प्रदर्शन की जानकारी कम से कम 10 दिन पहले देना जरूरी है।
पुलिस ने यह भी कहा कि पहले इस संगठन को प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उस दौरान कानूनी निर्देशों और आयोजकों की ओर से किए गए वादों का पालन नहीं हुआ था।
BNSS की धारा 163 का हवाला
पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इसका इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अव्यवस्था रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने में किया जाता है। पुलिस ने इसी प्रावधान और देर से मिली सूचना को अनुमति नहीं देने की वजह बताया है।
57 मेट्रो स्टेशन बंद होने की जानकारी
प्रदर्शन से पहले दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने का दावा भी किया गया है। सामने आए पत्र के अनुसार, कुछ मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखने की व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रभावित सभी स्टेशनों की सूची और बंदी की सटीक समय-सीमा स्पष्ट नहीं है।
रेल सेवाओं पर भी असर पड़ने की खबर
प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाए जाने और कुछ ट्रेनों को रद्द किए जाने की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रेनों के रद्द रहने का उल्लेख है। इनमें कुछ राजधानी एक्सप्रेस समेत प्रमुख ट्रेनें शामिल होने का दावा किया गया है। यात्रियों को रवाना होने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे के आधिकारिक माध्यमों से जांच लेनी चाहिए।
शराब की दुकानों पर बंदी, प्रवेश मार्गों पर निगरानी
रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में खुदरा शराब की दुकानों को 9 और 10 अक्टूबर को बंद रखने का आदेश दिया गया है। राजधानी में प्रवेश करने वाले मार्गों पर भी पुलिस की निगरानी बढ़ाए जाने की बात कही गई है। बाहर से आने वाले लोगों और वाहनों की जांच की जा सकती है।


