अवैध शराब व मादक पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश,आबकारी आयुक्त ने की विभागीय समीक्षा।प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण, तथा पेंशन और अनुकम्पा नियुक्तिसे जुड़े प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र समाधान के निर्देश।
रायपुर, 11 फरवरी 2026
मदिरा एवं मादक पदार्थों के अवैध संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर सख्त नियंत्रण के लिए आबकारी विभाग ने कमर कस ली है। सचिव सह आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता ने नवा रायपुर स्थित कार्यालय में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों को अन्य राज्यों की मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और सीसीटीवी कैमरों के सुचारू संचालन की सतत निगरानी के निर्देश दिए।
बैठक में सभी जिलों, उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग/बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सचिव सह आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठोस रणनीति अपनाने, दुकानवार समीक्षा करने और अनुशासन के साथ कार्य संपादन के निर्देश दिए। जिन जिलों ने जनवरी तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उन्हें सतत् प्रयास जारी रखने को कहा गया, जबकि लक्ष्य से पीछे जिलों को कारणों की दुकानवार समीक्षा कर विस्तृत कार्ययोजना बनाकर तत्काल अमल में लाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप स्कंध संधारण, निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री न होने, तथा नियम-अनुशासन के कड़ाई से पालन पर जोर दिया। पारदर्शिता के लिए दुकानों में मदिरा को नियमानुसार दर-सूची सहित रैकों में प्रदर्शित करने और कैशलेस भुगतान (पेटीएम आदि) को बढ़ावा देने हेतु पृथक काउंटर की व्यवस्था करने को कहा गया।
मिलावट के मामलों पर शून्य सहनशीलता अपनाते हुए जिला अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन आकस्मिक निरीक्षण करने, अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई, दोषी कर्मचारियों को कार्य से मुक्त कर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रदेश के बार, क्लब, होटल और ढाबों की आकस्मिक जांच कर समय पश्चात संचालन अथवा अवैध मदिरा विक्रय करने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग से समन्वय करने को भी कहा गया।


