महासमुंद में गुटखा जब्ती, 15.50 लाख का जुर्माना। जन चौपाल 36/चौपाल से चौपाटी तक।
रायपुर, 02 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ में आमजन को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पोषणयुक्त खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगातार औचक निरीक्षण एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
खाद्य विभाग ने धमतरी जिले में जनवरी 2026 में जिला धमतरी में 73 खाद्य परिसरों का निरीक्षण किया गया। 14 परिसरों को सुधार के निर्देश दिए गए। 1 नमूना संग्रहित कर 2 प्रकरण एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किए। उपभोक्ता शिकायत पर रमन स्वीट्स से ‘ढोकना’ का नमूना लिया गया। अखबारी कागज के उपयोग के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया तथा फॉसटैक प्रशिक्षण अनिवार्य किया।
बलौदाबाजार-भाटापारा में पोहा मिलों पर कार्रवाई की गई जिसमें भाटापारा की मातारानी इंडस्ट्रीज में लेबल उल्लंघन पर कार्रवाई, महासती उद्योग से पोहा नमूना तथा एन.एस. इंडस्ट्रीज में असत्य जानकारी पर नोटिस व नमूने लिए। जिले में 5 विधिक नमूने एवं 1 प्रकरण न्यायालय में।
महासमुंद में गुटखा जब्ती, 15.50 लाख का जुर्माना के साथ
13 नमूनों में 8 विधिक संग्रहित। 92,352 पाउच प्रतिबंधित गुटखा, 2 किलो बेसन एवं 500 ग्राम अवमानक सेव जब्त। न्याय निर्णयन अधिकारी ने 15,50,000 रुपये अर्थदंड लगाया। बिना अनुज्ञप्ति के 2 प्रकरणों में 20,100 रुपये जुर्माना तथा 51 नग अखाद्य रंग नष्ट।
रायगढ़ में संदिग्ध वाहन से दुग्ध उत्पाद जब्त: संदिग्ध पिकअप से 2 लाख रुपये के दुग्ध उत्पाद (कॉलेज एनालॉग, दही) जब्त। नमूने रायपुर प्रयोगशाला भेजे।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य हेतु सघन निरीक्षण जारी रखेगा।


