एनजीटी आदेश उल्लंघन पर प्रशासन सख्त, 100 से अधिक श्रमिक हटाए गए
मुख्य खबर (Body Text):
रायपुर,01/09/2025।(छत्तीसगढ़ जनसंपर्क)
मुख्य बिंदु (Highlights/बुलेट्स):
गलफुल्ला नदी से हो रहा था अवैध रेत उत्खनन
राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई
14 ट्रैक्टर जब्त कर डीपाडीह पुलिस चौकी में रखा गया
100 से अधिक श्रमिक मौके से हटाए गए
15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित
अवैध रेत उत्खनन पर रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर-रामनुजगंज जिले के विकासखंड शंकरगढ़ के डीपाडीह कला क्षेत्र में गलफुल्ला नदी से हो रहे अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई।
सूचना मिलने पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, जहाँ 14 ट्रैक्टर रेत से भरे मिले और करीब 100 से अधिक श्रमिक उत्खनन में लगे हुए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अतिरिक्त बल तैनात किया गया। थाना प्रभारी ने संयम बरतते हुए श्रमिकों की भीड़ को शांतिपूर्वक हटाया और फिर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में सभी ट्रैक्टर जब्त कर पुलिस चौकी डीपाडीह में जमा किए गए।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुसमी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रयास से जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के आदेशानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक नदियों से रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी।


