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Saturday, March 7, 2026

औद्योगिक प्रतिबंध: सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर रियल इस्पात एंड एनर्जी का किल्न-01 सील

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आदेश में प्रतिबंध अवधि के दौरान सभी श्रमिकों को समय पर वेतन एवं भत्तों के भुगतान के निर्देश भी दिए गए हैं।

रायपुर, 23 जनवरी 2026

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम धौराभाठा स्थित मेसर्स रियल इस्पात एंड एनर्जी प्रा. लि. में हुई भीषण औद्योगिक दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रारंभिक जांच में गंभीर सुरक्षा उल्लंघन पाए जाने पर कारखाना अधिनियम के तहत किल्न क्रमांक-01 के संचालन एवं मेंटेनेंस सहित समस्त कार्यों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 22 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 9.40 बजे किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में कार्य के दौरान अचानक विस्फोट हुआ। इस दौरान अत्यधिक गर्म ऐश की बौछार से 6 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय चेंबर के भीतर 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्म ऐश को पोकिंग प्रक्रिया से नीचे गिराया जा रहा था।

दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए सहायक संचालक के नेतृत्व में उप संचालकों एवं अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कारखाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुर्घटनास्थल की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई तथा कारखाना प्रबंधन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

मुख्य कारखाना निरीक्षक सह श्रमायुक्त ने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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