रायपुर, 16 सितम्बर 2025
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सिलेंडरों के दुरुपयोग का मामला
महासमुंद जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने सरायपाली और बसना क्षेत्रों में होटल एवं ढाबों की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुल 57 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें खाली, आंशिक भरे और सील पैक सिलेंडर शामिल हैं।
सरायपाली क्षेत्र से 34 सिलेंडर जब्त
08 सितम्बर को सरायपाली क्षेत्र की जांच में पंडित होटल, झिलमिला से 08, मंजीत ढाबा से 12, अमृत होटल से 07 तथा शिवानी स्वीट्स से 07 सिलेंडर बरामद किए गए।
बसना क्षेत्र से 23 सिलेंडर जब्त
12 सितम्बर को बसना क्षेत्र की जांच के दौरान बिकानेरी स्वीट्स से 05, सत्कार फैमिली रेस्टोरेंट से 04, साहू होटल (परसकेल) से 05, यादव होटल (गढ़फुझर) से 05 तथा लक्ष्मी गौरी भठोरी से 04 सिलेंडर जब्त किए गए।
आदेश का उल्लंघन
जांच में पाया गया कि होटल एवं ढाबा संचालकों ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश, 2000 का उल्लंघन किया है। यह आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू जरूरतों के लिए ही किया जा सकता है, व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं।
अधिकारी की अपील
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि आमजन एवं होटल संचालक सिर्फ व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि जांच आगे भी जारी रहेगी और भविष्य में घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई में सहायक खाद्य अधिकारी हरीश सोनेश्वरी, खाद्य निरीक्षक अविनाश दुबे, हेमंत वर्मा, दिव्यांशु देवांगन और विवेक कुमार शामिल रहे।


