मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) रायपुर जोनल यूनिट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए बड़ी सफलता हासिल की है।
रायपुर/जांजगीर:_ 09 अगस्त 2025 (PIB)
JANCHOUPAL36.COM
छत्तीसगढ़ के जांजगीर की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुख्य आरोपी आनंद कुमार कश्यप (निवासी जांजगीर-चांपा) को 15 साल के कठोर कारावास और ₹1.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें पैन और आधार कार्ड की जालसाजी के मामले में आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया गया। उनके बैंक खाते में जमा ₹2.01 लाख को फ्रीज कर दिया गया है।
सह-आरोपी नरेंद्र कुमार प्रजापति (निवासी सवाई माधोपुर, राजस्थान) को 5 साल की सजा और ₹50,000 का जुर्माना दिया गया।
यह मामला एनसीबी इंदौर क्षेत्रीय इकाई द्वारा 9–13 सितंबर 2023 के बीच चलाए गए संयुक्त अभियान से जुड़ा है, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली से 132.567 किलो गांजा बरामद हुआ था।
जांच में पाया गया कि तस्करों ने फर्जी नाम-पते से पार्सलों के जरिए मादक पदार्थ भेजे थे।
एनसीबी ने इसे “नशामुक्त भारत” के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए नागरिकों से अपील की कि मादक पदार्थों की जानकारी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 पर दें।
सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।


