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Saturday, March 7, 2026

रायपुर शहर के छह प्रमुख मार्ग नो-फ्लेक्स जोन, निजी विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित

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जनचौपाल _36/चौपाल से चौपाटी तक

राजधानी रायपुर/छत्तीसगढ़, 19 जनवरी 2026

राजधानी रायपुर में नगर निगम ने शहर के छह प्रमुख मार्गों को नो-फ्लेक्स जोन घोषित कर दिया है। अब इन मार्गों पर केवल शासकीय विज्ञापनों की ही अनुमति होगी, निजी फ्लेक्स और बैनर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। निर्णय के बाद नगर निगम मुख्यालय के नगर निवेश विभाग ने सभी छह मार्गों पर नो-फ्लेक्स जोन के सूचना बोर्ड भी लगवा दिए हैं। निगम प्रबंधन का स्पष्ट कहना है कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निजी विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह निर्णय मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिया गया। फैसले को सख्ती से लागू कराने के लिए महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।

जिन मार्गों को नो-फ्लेक्स जोन घोषित किया गया है, उनमें टाटीबंध चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए जीई रोड के मार्ग से तेलीबांधा थाना चौक तक, पचपेड़ी नाका चौक से लालपुर ओवरब्रिज तक, शहीद भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब होते हुए कैनाल लिंक रोड ट्रैफिक सिग्नल और सिविल लाइंस मुख्य सड़क तक का मार्ग शामिल है। इसके अलावा एनआईटी रायपुर से गोल चौक और फिर रायपूरा चौक तक, जयस्तंभ चौक से सिटी कोतवाली चौक होते हुए बिजली ऑफिस चौक तक तथा महिला थाना चौक से बुढ़ेश्वर मंदिर चौक तक के मार्ग भी नो-फ्लेक्स जोन में शामिल किए गए हैं।

इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए महापौर मीनल चौबे ने नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा, निगम आयुक्त विश्वदीप तथा नगर निवेश विभाग के उड़न दस्ते, जोन कमिश्नरों और जोन स्टाफ की टीमों को निर्देशित किया है कि सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी नियमित रूप से निरीक्षण करें, लगातार मॉनिटरिंग रखकर अभियान चलाएं और नो-फ्लेक्स जोन के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।


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