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Sunday, September 20, 2026

इलेक्ट्रिक वाहन डीलरशिप का झांसा देकर 31.80 लाख की ठगी, कैशबैक के लालच में फंसे कारोबारी; दो आरोपी गिरफ्तार

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 बालोद। इलेक्ट्रिक वाहनों की डीलरशिप दिलाने और 100 प्रतिशत कैशबैक का भरोसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में बालोद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि डीलरशिप और वाहनों के नाम पर शिकायतकर्ता से अलग अलग किश्तों में 31 लाख 80 हजार रुपये लिए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

डीलरशिप के साथ 100 प्रतिशत कैशबैक का दिया गया था लालच

पुलिस के अनुसार ग्राम भानपुरी निवासी मनीष कुमार साहू ने 5 मई 2026 को थाना सनौद में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि CBK EV MOTORS और CBK SERVICE CENTER रायपुर से जुड़े नंदकिशोर साहू, लोकेश द्विवेदी और पुरुषोत्तम साहू ने इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्कूल वैन, लोडर वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की डीलरशिप लेने पर पूरी रकम कैशबैक के रूप में वापस करने का भरोसा दिलाया था।बताया गया कि डीलरशिप लेने के लिए शुरुआत में 10 लाख रुपये जमा करने को कहा गया। रकम जमा करने के बाद कंपनी की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया गया।

अलग अलग किश्तों में खाते में पहुंची 31.80 लाख की रकम

इसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए अलग अलग रकम जमा कराने की बात कही गई। शिकायतकर्ता ने कंपनी की ओर से बताए गए बैंक खातों में 30 मई 2024 से अलग अलग किश्तों में कुल 31 लाख 80 हजार रुपये जमा किए।डीलरशिप शुरू करने की तैयारी में शिकायतकर्ता ने ग्राम सनौद में दुकान भी किराये पर ले ली। इसके बाद कंपनी की तरफ से 11 इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराए गए।

11 वाहन मिले लेकिन गुणवत्ता की शिकायत के बाद कंपनी ने वापस ले लिए

शिकायतकर्ता के मुताबिक उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की गुणवत्ता को लेकर समस्या सामने आई। इसके बाद कंपनी ने सभी 11 वाहनों को वापस ले लिया। कंपनी की ओर से बाद में नए और बेहतर वाहन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया, लेकिन इसके बाद वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए।जब शिकायतकर्ता ने जमा रकम वापस मांगी तो मामला और उलझ गया।

रकम लौटाने के लिए दिए गए तीनों चेक हो गए बाउंस

पैसे वापस करने के दबाव के बाद 6 सितंबर 2024 को धमतरी के भूपेंद्र दादर स्थित दुकान पर 1 लाख 45 हजार रुपये लौटाए गए। बाकी रकम की वापसी के लिए कंपनी की ओर से तीन चेक दिए गए।शिकायतकर्ता ने जब इन चेक को बैंक में जमा किया तो तीनों चेक स्टॉप पेमेंट के कारण बाउंस हो गए। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच, दो आरोपी जेल भेजे गए

शिकायत के आधार पर थाना सनौद में अपराध क्रमांक 40/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में धारा 420 और 34 के तहत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस अब ठगी की पूरी रकम, अन्य संबंधित लोगों की भूमिका और लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।

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