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Sunday, June 15, 2025

छत्तीसगढ़ के शासकीय कार्यालयों का समय निर्धारण

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रायपुर/छत्तीसगढ़:_छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यालयों के लिए समय पर पहुंचना अनिवार्य कर दिया है, और इसके लिए नियम भी बनाए गए हैं। अगर किसी कर्मचारी को सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचने की आदत नहीं है, तो उन्हें समय पर कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित करना होगा।

15 जून 2025 से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य

अब सभी सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। इसके साथ ही 15 जून 2025 से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली (Aadhaar-based Attendance System) को पूरी तरह लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में शासकीय कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह समय अधिकांश सरकारी कार्यालयों और विभागों के लिए मानक है, जिसमें लंच ब्रेक भी शामिल है।यह समय सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, और उन्हें समय पर पहुंचने और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सुनिश्चित करना होगा।

इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी और यदि कोई कर्मचारी समय पर उपस्थिति दर्ज कराने में विफल रहता है, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उस कर्मचारी के साथ-साथ संस्था प्रमुख की भी होगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर समयपालन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।

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