एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन पर बेमेतरा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना मे कमी लाने के उद्देश्य से आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति किया जा रहा जागरूक।
05 बिना हेलमेट वाहन और 02 बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने एवं 08 अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको पर बेमेतरा पुलिस की सख्त कार्यवाही।
15 वाहन चालको पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही कर 5,900/- रूपये लिया गया समन शुल्क।
आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 03 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही।
अब नहीं बक्शे जायेंगे अवैध शराब बिक्री व आम जगह पर शराब सेवन एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले।
बेमेतरा janchoupal 36
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना मे कमी लाने के उद्देश्य से यातायात सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति आमजनों को जागरूक करने जागरूकता अभियान एवं यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही लगातार की जा रही है जिसके तहत 13 अप्रैल 2025 को थाना नवागढ़ 03 चालान में 03 व्यक्ति, यातायात 12 चालान में 12 व्यक्ति, कुल 15 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें 05 बिना हेलमेट और 02 बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने एवं 08 अन्य यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 15 प्रकरण में 5,900/- रूपये समन शुल्क लिया गया।
बेमेतरा पुलिस की अपील - यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, शराब सेवन कर वाहन न चलाये, तेज गति से वाहन न चलाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। संयमित गति से वाहन चलाये एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में 13 अप्रैल 2025 को थाना नवागढ, चंदनू एवं देवरबीजा में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का 03 प्रकरण में 03 आरोपी के विरूद्ध धारा 36(च) व 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं। अब नहीं बक्शे जायेंगे अवैध शराब बिक्री करने वाले व आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले सभी के विरुद्ध अभियान चलाकर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही लगातार जारी रहेगा।