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Thursday, March 13, 2025

छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नियंत्रण के लिए एक्सपर्ट की नियुक्ति करने कहा,,,

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छग उच्च न्यायालय ने कहा इस पर तत्काल कदम उठाए केंद्र सरकार

इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर चिंता का विषय है। आज कल छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हो रही है और ऐसे में एक्सपर्ट की नियुक्ति जरूरी है। डिवीजन बेंच ने कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाएगी।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने छत्तीसगढ़ में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। डिवीजन बेंच ने मामले में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए जल्द ही एक्सपर्ट की नियुक्ति करने कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है।
छत्तीसगढ़ में सायबर क्राइम की बढ़ती संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर यहां विशेषज्ञ की तुरंत नियुक्ति करने को कहा है।अगली सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित कर इसी दिन नियुक्ति की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश केंद्र शासन को दिया है।
प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कोई विशेषज्ञ नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है।चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने पिछले माह हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि यह गंभीर चिंता का विषय है. लगातार साइबर अपराध हो रहे हैं, इसलिए एक्सपर्ट की नियुक्ति जरूरी है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में बताया कि देश भर में 16 जगह पर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है जो केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं की गई है।कोर्ट ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का राज्य में कोई परीक्षक नहीं है। इस पर कोर्ट ने प्रतिवादियों को इस पद पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।
सोमवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में केंद्र के अधिवक्ता ने बताया कि अभी साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं की जा सकी है, इसके लिए कोर्ट के आदेश की जानकारी भेजी गई है।कोर्ट ने कहा कि, सायबर एक्सपर्ट की नियुक्ति हर हाल में की जाये. अगली सुनवाई तक यह जानकारी आनी चाहिये कि, किस सायबर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है।
जानकारी के अनुसार साईबर अपराध के श्रेणी में
कंप्यूटर, इंटरनेट, या मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किए जाने वाले अपराधों को साइबर अपराध कहते हैं. साइबर अपराध के कई प्रकार होते हैं जिसमें,,
हैकिंग,, फ़िशिंग ,,पहचान की चोरी,, रैनसमवेयर हमले,मैलवेयर हमले ,ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी. वित्तीय या कार्ड भुगतान डेटा की चोरी,,कॉर्पोरेट डेटा की चोरी और बिक्री,,क्रिप्टोजैकिंग साइबर जासूसी जैसे और भी साइबर क्राइम शामिल है।

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