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Monday, October 26, 2026

CG Ration News: फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर भी मिलेगा राशन, बुजुर्गों के लिए नामिनी और OTP की सुविधा

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए राहत की खबर है। अगर राशन दुकान पर बायोमेट्रिक मशीन में फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होता है, तो भी पात्र हितग्राही राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नियमानुसार वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है। बुजुर्गों और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी का सामना करने वाले लोगों को नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी या ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन लेने की सुविधा मिल सकती है।

रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के आधार पर यह मान लेना गलत है कि संबंधित व्यक्ति को राशन नहीं मिल सकता।

बायोमेट्रिक में परेशानी होने पर अपनाएं वैकल्पिक व्यवस्था

खाद्य विभाग के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पात्र हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। कई बार उम्र बढ़ने या अन्य कारणों से अंगूठे अथवा उंगलियों के निशान मशीन में दर्ज निशानों से मेल नहीं खाते। ऐसी स्थिति में हितग्राहियों को राशन से वंचित होने की आशंका रहती है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी परिस्थितियों में नियमानुसार दूसरे माध्यमों से प्रमाणीकरण कर राशन प्राप्त करने की सुविधा दी जा सकती है। विशेष रूप से बुजुर्गों और उन लोगों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी है, जिन्हें बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई होती है।

नॉमिनी या OTP से मिल सकता है राशन

खाद्य नियंत्रक के मुताबिक, पात्र हितग्राही फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने की स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार नामांकित व्यक्ति के माध्यम से या ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण कराकर राशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, इन विकल्पों का लाभ संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही लिया जा सकेगा।

भ्रामक जानकारी से बचने की अपील

खाद्य नियंत्रक ने कहा कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण बुजुर्गों और अन्य पात्र लोगों को राशन नहीं मिलने की बात अधूरी जानकारी पर आधारित है। वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि किसी तरह का भ्रम न फैले।

विभाग का कहना है कि हितग्राही ऐसी स्थिति में राशन से वंचित होने का निष्कर्ष निकालने के बजाय राशन दुकान संचालक या संबंधित खाद्य विभाग के अधिकारियों से नियमानुसार उपलब्ध विकल्पों की जानकारी लें।

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