छत्तीसगढ़ : सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दोनों पदों के लिए प्रस्तावित लिखित परीक्षाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था और भर्ती रोस्टर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।इस आदेश के बाद 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित सहायक शिक्षक परीक्षा और 25 अक्टूबर 2026 को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन फिलहाल रुक गया है। अब आगे की स्थिति अदालत में होने वाली सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब के बाद स्पष्ट होगी।
आखिर क्यों लगी भर्ती परीक्षाओं पर रोक?
राज्य सरकार ने सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। हालांकि, विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए गए। इसी मुद्दे पर कुछ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिका में आरोप लगाया गया है कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की व्यवस्था होने के बावजूद पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के संबंधित सर्कुलर का हवाला देते हुए आरक्षण व्यवस्था तथा रोस्टर को चुनौती दी है।
दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिलने का आरोप
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आरक्षण लागू करने के तरीके में कथित खामियों के कारण पूरी तरह दृष्टिबाधित उम्मीदवार सहायक शिक्षक भर्ती में अवसर से वंचित हो सकते हैं। उनके मुताबिक, यह स्थिति समान अवसर के अधिकार से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रुंगटा ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान आरक्षण संबंधी नियमों और भर्ती विज्ञापन में अपनाई गई व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। अदालत ने इन आपत्तियों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
11 और 25 अक्टूबर को होनी थीं परीक्षाएं
भर्ती कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी। वहीं, शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जानी थी।दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब आगे के निर्देशों का इंतजार करना होगा। फिलहाल परीक्षा की नई तारीख घोषित होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। उम्मीदवारों को संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना और हाईकोर्ट के आगामी आदेश पर नजर रखनी चाहिए।
सहायक शिक्षक के 2,292 पदों पर होनी है भर्ती
सहायक शिक्षक भर्ती के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इन पदों के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।परीक्षाओं पर रोक लगने से भर्ती प्रक्रिया की समय-सीमा प्रभावित हो सकती है। हालांकि, इस आदेश को भर्ती विज्ञापन पूरी तरह रद्द होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
अब आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट ने फिलहाल लिखित परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगाई है और राज्य सरकार से आरक्षण व्यवस्था पर जवाब मांगा है। भर्ती विज्ञापन को अंतिम रूप से निरस्त किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।आगे की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार अदालत में क्या जवाब पेश करती है और सुनवाई के बाद हाईकोर्ट क्या आदेश देता है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि वे बिना आधिकारिक पुष्टि के परीक्षा की नई तारीख या भर्ती रद्द होने से जुड़ी खबरों पर भरोसा न करें।


