रायपुर _ 12 मार्च 2026
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप और मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। रायपुर महापौर मीनल चौबे ने शहर के स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश जारी करते हुए मच्छर नियंत्रण अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने का आदेश दिया है। अब शहर के सभी 70 वार्डों में फॉगिंग और एंटी-लार्वा ट्रीटमेंट के समय में बढ़ोतरी कर दी गई है।
एंटी-लार्वा ट्रीटमेंट अब 4 नहीं, 6 घंटे चलेगा
महापौर कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मीनल चौबे ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी 10 जोनों के अंतर्गत आने वाले वार्डों में जो एंटी-लार्वा ट्रीटमेंट पहले 4 घंटे चलता था, उसे अब बढ़ाकर 6 घंटे प्रतिदिन किया जाए। इसके लिए अतिरिक्त टीमें तैनात करने और कीटनाशक दवाओं का व्यापक छिड़काव सुनिश्चित करने को कहा गया है।
100% कचरा संग्रहण और नालियों की सफाई पर जोर
बैठक में नगर वित्त समिति के अध्यक्ष महेंद्र खोडियार और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्राही की मौजूदगी में शहर की स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की गई।
महापौर ने स्पष्ट किया कि:
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण: हर घर से 100% कचरा उठाना अनिवार्य है।
सफाई वाहनों की निगरानी: कचरा ढोने वाले वाहनों की जीपीएस और जमीनी स्तर पर कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी।
नाली सफाई: जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नालियों और बड़े नालों की गहराई से सफाई कराएं ताकि जलजमाव न हो और मच्छरों को पनपने की जगह न मिले।
महापौर ने पुरानी पाइपलाइनों से होने वाले लीकेज को रोकने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि दूषित पानी और जलभराव से होने वाली बीमारियों से आम जनता को सुरक्षित रखा जा सके।
जन स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोपरि
राजधानी में डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छर जनित रोगों के प्रसार को रोकने के लिए नगर निगम ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है। मेयर ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि किसी भी वार्ड में सफाई या मच्छर उन्मूलन अभियान में लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य बिंदु
* लक्ष्य: रायपुर के सभी 70 वार्डों में मच्छरों पर पूर्ण नियंत्रण।
नया समय सुबह के एंटी-लार्वा अभियान को 6 घंटे तक विस्तारित किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्राही को ग्राउंड रिपोर्ट देने के निर्देश।


